Tuesday, October 20th, 2026

घर में शराब या बीयर रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस 

 लखनऊ  
उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी नयी आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब घर में बार का इंतजाम रखने वाले शौकीनों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इसके तहत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होम लाइसेंस  लेना होगा।  व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा 16 लीटर  से अधिक शराब या बीयर अपने पास रखने के लिए अब वैयक्तिक होम लाइसेंस लेना होगा। निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा 16 लीटर   से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में निर्धारित शर्तों के अधीन रखने  के लिए हर साल 12,000 रूपये की  लाइसेंस फीस एवं जमानत राशि 51,000 रुपये  जमा करनी होगी। बताते चलें कि प्रदेश की इस नयी आबकारी नीति को बीती 8 जनवरी को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गयी थी। 

 

#घर में शराब या बीयर

Source : Agency

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